प्लाट रजिस्ट्री के नाम पर 17 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

फर्जी विक्रय पत्र और मुख्त्यारनामा तैयार कर की गई धोखाधड़ी

प्लाट रजिस्ट्री के नाम पर 17 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

राजनांदगांव ज़िले के थाना सोमनी पुलिस ने एक बड़ी ठगी के मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसने दो प्रार्थियों को प्लॉट रजिस्ट्री का झांसा देकर 16.98 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। आरोपी ने जालसाजी करते हुए विक्रय पत्र व आम मुख्त्यारनामा बनवाया और मूल दस्तावेज अपने पास रख लिया। पुलिस ने आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

राजनांदगांव। थाना सोमनी पुलिस ने धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर करीब 17 लाख रुपये की ठगी कर चुका था। आरोपी पी. विजय कुमार, निवासी न्यू दीन दयाल कॉलोनी, भिलाई, ने बालाजी ड्रीम सिटी टेडेसरा में प्लॉट दिलाने का झांसा देकर दो व्यक्तियों से भारी रकम वसूली थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ताओं ने विजय कुमार से ग्राम सांकरा स्थित बालाजी ड्रीम सिटी में प्लॉट खरीदने हेतु संपर्क किया। इस दौरान आरोपी ने ब्लॉक-A के प्लॉट क्रमांक 72 (रकबा 2256.28 वर्गफुट) का सौदा 15,56,819 रुपये में तय कर 11,27,000 रुपये बतौर बयाना और खर्च के रूप में ले लिए। इसके अतिरिक्त प्लॉट क्रमांक 154 व 155 का सौदा 13,69,588 रुपये में तय कर उनसे और 5,71,100 रुपये की राशि भी हड़प ली।

आरोपी ने रजिस्ट्री का नाटक करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय में आम मुख्त्यारनामा तैयार कराया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन असली रजिस्ट्री न करवाकर सभी मूल दस्तावेज अपने पास रख लिए। जब खरीदारों ने बार-बार रजिस्ट्री की मांग की, तो आरोपी ने उन्हें बरगलाया और अंततः फरार हो गया।

पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी की गई। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को स्मृति नगर, भिलाई से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उससे मूल दस्तावेज बरामद कर जब्त कर लिए गए।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 101/2025 धारा 420 भादंवि व 123/2025 धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव सहित प्रआर डूलेश्वर साहू, आरक्षक कालीचरण देशमुख, लीला साहू, बेनु नेताम और गुलाब चंद्राकर की अहम भूमिका रही।