शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को जमानत, लेकिन राहत अधूरी
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने किया सुनवाई
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने जमानत को विशेष शर्तों से जोड़ा है, जिसके चलते फिलहाल उनकी जेल से रिहाई आसान नहीं मानी जा रही। आदेश के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चार्जशीट पेश किए जाने के दिन ही उन्हें जमानत का लाभ मिल सकेगा।
बिलासपुर। प्रदेश के चर्चित शराब घोटाला प्रकरण में गिरफ्तार पूर्व अफसर सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन यह राहत सशर्त है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस मामले में जब चार्जशीट दाखिल करेगा, उसी दिन से जमानत प्रभावी मानी जाएगी। ऐसे में फिलहाल उनकी रिहाई चार्जशीट पेश होने पर निर्भर रहेगी।
दो माह पहले हुई थी गिरफ्तारी
करीब दो महीने पूर्व शराब घोटाले की जांच के दौरान ED और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले कोयला घोटाले के मामले में भी उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुनवाई
गिरफ्तारी के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे प्रारंभ में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को उन्हें पुनः हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था और मामले की प्राथमिकता से सुनवाई करने को कहा था।
इसके बाद हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें ED और EOW की कार्रवाई को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए शीघ्र निर्णय की आवश्यकता जताई।
फैसला सुरक्षित, अब आदेश जारी
20 फरवरी को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जारी आदेश में जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन इसे चार्जशीट दाखिल होने की शर्त से जोड़ा गया है।
वकील ने दी जानकारी
सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, जमानत मंजूर हो चुकी है, पर विस्तृत आदेश की प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि चार्जशीट दाखिल होने के दिन से जमानत प्रभावी होगी। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी जल्द ही चालान प्रस्तुत करने की तैयारी में है।
suntimes 