सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बंगाल में 25,000 नियुक्तियां रद्द करने का हाईकोर्ट का आदेश बरकरार

ममता सरकार को झटका: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बंगाल में 25,000 नियुक्तियां रद्द करने का हाईकोर्ट का आदेश बरकरार
  • नियुक्तियों में अनियमितता: सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को बताया दोषपूर्ण
  • राहत की बात: कर्मचारियों को अब तक मिले वेतन की नहीं करनी होगी वापसी

 नई दिल्ली (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में की गई लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धोखाधड़ी का हवाला देते हुए इस फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें अपनी सेवा के दौरान प्राप्त वेतन लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले से ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है।