ओयो होटल्स और जनरल स्टोर्स पर निगम की सख्ती: लाइसेंस व स्वच्छता उल्लंघन पर 22,200 का जुर्माना

भिलाई नगर निगम की जांच में सामने आईं गड़बड़ियां, बासी खाद्य सामग्री व बिना लाइसेंस संचालन पर होटल्स को चेतावनी

ओयो होटल्स और जनरल स्टोर्स पर निगम की सख्ती: लाइसेंस व स्वच्छता उल्लंघन पर 22,200 का जुर्माना

 भिलाई नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों व दुकानों पर औचक निरीक्षण कर स्वच्छता मानकों व लाइसेंस संबंधित नियमों की समीक्षा की। इस दौरान ओयो होटल की शाखाओं में कई खामियां पाई गईं, जिसके चलते कुल 22,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भिलाईनगर। शहर में लगातार मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए भिलाई नगर निगम की टीम ने मंगलवार को ओयो होटल्स व कुछ स्थानीय दुकानों पर कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ओयो होटल ‘नेचुरल प्वाइंट’ बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा था, जिसे किसी और के नाम से चलाया जा रहा था। निगम ने इस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया और होटल प्रबंधन को तत्काल अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) लेने का निर्देश दिया।

इसके अलावा ‘ओयो होटल ब्लू स्काई’ और ‘होटल कृष’ में स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। जांच में बासी सब्जियां, कई दिन पुराना आटा, टमाटर पेस्ट और अन्य खराब सामग्री का उपयोग होते पाया गया। इस पर दोनों होटलों को संयुक्त रूप से 6,000 रुपये का चालान काटा गया और सख्त चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं दोहराई जाए।

नगर निगम अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सभी खराब खाद्य सामग्री को जब्त कर डिस्पोज करने की कार्रवाई की। होटल प्रबंधन ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आगे से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही, निरीक्षण टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक व गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की। फल ठेला, सिद्धार्थ जनरल स्टोर, कुंज बिहारी जनरल स्टोर और कनिष्का फैंसी स्टोर से कुल 1,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

इस कार्रवाई में स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, लिपिक संजय गायकवाड़, क्रिस्टोफर अर्जुन और वार्ड सुपरवाइजर अमित समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।