कोल लेवी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को मिली अंतरिम जमानत

कोल लेवी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को मिली अंतरिम जमानत

रायपुर। 450 करोड़ रुपये से अधिक के कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की है। ये तीनों पिछले दो वर्षों से जेल में थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की जांच में लंबा समय लग सकता है, इसलिए प्रक्रिया की जटिलता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत दी जा रही है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि सुनवाई की आगामी तारीख पर अभियुक्तों के आचरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

गौरतलब है कि इनकी पहले कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम जमानत स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए दी गई है।