नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़े गए युवक को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी ठोका

नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़े गए युवक को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी ठोका
  • सूरजपुर NDPS कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया
  • 70 प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया था आरोपी
  • विवेचक ASI मानिकदास ने पेश किए पुख्ता साक्ष्य

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) की अदालत ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी में दोषी पाए गए आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को बसदेई पुलिस ने अप्रैल 2024 में मुखबिर की सूचना पर रंगे हाथों पकड़ा था।

सूरजपुर। 30 अप्रैल 2024 को चौकी बसदेई पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी कर रहा है। इस पर पुलिस ने संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण, निवासी ग्राम शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर को घेराबंदी कर पकड़ा।

उसके पास से 30 नग एविल इंजेक्शन और 40 नग रिचोफिन इंजेक्शन बरामद किए गए। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21(सी) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।

मामले के विवेचक ASI मानिकदास ने जांच के दौरान ठोस सबूत जुटाए और केस को मजबूत बनाते हुए विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट (FSL) और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह (NDPS एक्ट कोर्ट) ने संजय कुमार कुशवाहा को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों का सश्रम कारावास और ₹1 लाख का आर्थिक दंड सुनाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।