ब्रेकिंग न्यूज : भिलाई में गर्भवती महिला पर बर्बर हमला: मारपीट में गर्भस्थ शिशु की मौत, चार आरोपी गिरफ्तार

शराब के नशे में धुत चार लोगों ने की अमानवीय हरकत, पेट में लात मारने से दो माह का गर्भ नष्ट, पुलिस ने दर्ज की गंभीर धाराएं

छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ चार नशे में धुत लोगों ने एक गर्भवती महिला के साथ न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि बर्बरता की हदें पार करते हुए उस पर जानलेवा हमला कर दिया। इस क्रूर हमले में महिला के गर्भ में पल रहा दो माह का शिशु दम तोड़ गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

भिलाई। जामुल थाना क्षेत्र स्थित राजीव नगर छावनी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रहने वाली गर्भवती महिला सोनमती के साथ चार शराबी आरोपियों ने मिलकर बर्बरतापूर्ण मारपीट की, जिसके चलते उसके गर्भ में पल रहा दो माह का शिशु असमय काल के गाल में समा गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता की सास असरफी देवी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अमरजीत रजक उर्फ बैठा, समरजीत रजक, आकाश कुमार रजक और विकास कुमार रजक शराब पीकर गाली-गलौज कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो चारों ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान सोनमती को पेट में जोरदार लात मारी गई, जिससे उसे गंभीर अंदरूनी चोट आई और गर्भपात हो गया।

पुलिस ने शुरू में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506, 323 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरी जांच के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 316 (गर्भपात के लिए चोट पहुँचाना) भी जोड़ दी गई है।

गिरफ्तार किए गए आरोपी:

  • अमरजीत रजक उर्फ बैठा (55), पिता - बाबूलाल रजक
  • समरजीत रजक (35), पिता - बाबूलाल रजक
  • आकाश कुमार रजक (27), पिता - अमरजीत रजक
  • विकास कुमार रजक (24), पिता - अमरजीत रजक
    (सभी निवासी राजीव नगर, छावनी, जामुल)

चारों आरोपियों को 11 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।