म्यूल अकाउंट धोखाधड़ी: एक और आरोपी गिरफ़्तार, पहले दो भेजे जा चुके हैं जेल

खातों का दुरुपयोग कर ठगी की रकम ट्रांसफर कराने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी वीरेंद्र उर्फ गोलू गिरफ्तार

म्यूल अकाउंट धोखाधड़ी: एक और आरोपी गिरफ़्तार, पहले दो भेजे जा चुके हैं जेल

म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम को इधर-उधर करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले दो अन्य आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी बैंक खातों का इस्तेमाल धोखाधड़ी की रकम को प्राप्त करने के लिए करते थे।

भिलाई। थाना सुपेला में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 512/2025 की विवेचना के दौरान म्यूल अकाउंट के जरिए धोखाधड़ी में लिप्त एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 317(2), 318(4) एवं 61(2) क, बीएनएस के तहत दर्ज इस प्रकरण में पूर्व में दो आरोपी – प्रशांत विश्वकर्मा और मोंटू कुमार को 25 मई 2025 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

जांच में सामने आया कि प्रशांत ने वीरेंद्र देवांगन उर्फ गोलू को, जबकि मोंटू ने राम साव को अपने बैंक खाते का उपयोग ठगी की रकम रिसीव करने के लिए करने दिया था। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीम की जांच के आधार पर पुलिस ने वीरेंद्र देवांगन (उर्फ गोलू), उम्र 33 वर्ष, निवासी उरला, दुर्ग को गिरफ्तार किया और उसे भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

इस कार्रवाई में थाना सुपेला के प्रभारी श्री विजय यादव के नेतृत्व में उप निरीक्षक मनीष बाजपेयी, दीपक चौहान, सहायक उप निरीक्षक अजय शंकर अविनाश, आरक्षक दुर्गेश राजपूत, सूर्य प्रताप सिंह एवं रवीन्द्र बांधव की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।