बाल संरक्षण के लिए दुर्ग में नीता चौरसिया और एडवोकेट विभा मिश्रा सपोर्ट पर्सन नियुक्त
POCSO एक्ट के तहत बाल यौन उत्पीड़न पीड़ित बच्चों को कानूनी, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करेंगी दोनों नियुक्त सदस्य

महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्ग ने बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए दो योग्य एवं अनुभवी महिलाओं—सुश्री नीता चौरसिया और एडवोकेट विभा मिश्रा—को सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया है। यह नियुक्ति POCSO एक्ट की धारा 39 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइन के अनुसार की गई है।
दुर्ग। महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग द्वारा राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन के अनुरूप, बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए दो नई सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की गई है। जिले की वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री नीता चौरसिया एवं दुर्ग बार काउंसिल की वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती विभा मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह नियुक्ति 9 जून 2025 को माननीय जिलाधीश के अनुमोदन के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी के आदेशानुसार की गई। दोनों ही सदस्यों का चयन साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद उनकी सामाजिक सक्रियता, कानूनी अनुभव और बाल संरक्षण क्षेत्र में योगदान को ध्यान में रखते हुए किया गया।
POCSO एक्ट की धारा 39 के तहत सपोर्ट पर्सन की यह भूमिका अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है, जिसके अंतर्गत यौन शोषण के शिकार बच्चों को न सिर्फ कानूनी सहायता, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा।
इस नियुक्ति पर दुर्ग जिले के कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने दोनों सदस्यों को बधाई दी। बधाई देने वालों में सेल्यूट तिरंगा संगठन, आस्था बहुउद्देशीय सामाजिक संगठन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू रक्षा मंच, आरोग्य सेवा वाहिनी, संत नामदेव आरोग्य सेवा समिति और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल रहे।
बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से श्रीमती उपासना साहू, श्रीमती ज्योतिपुरग, श्रीमती अंजलि पटनायक, श्रीमती संध्या टेटे, श्रीमती संध्या राजपूत, डॉ. रेणु लक्ष्यपद, डॉ. निर्मला गुप्ता, श्रीमती किरण भोसले, डॉ. प्रमोद नामदेव, डॉ. मनोज ठाकरे, प्रशांत क्षीरसागर, किशोर कनोजे, आदित्य टंडन एवं डॉ. मेघराज साहू शामिल हैं।