शासकीय जमीन पर कब्जा कर फर्जी रजिस्ट्री पेपर तैयार कर विक्रय करने वाले 08 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। प्रार्थिया क्षमा यदू पति अंकित यदू उम्र 22 वर्ष अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग छग द्वारा थाना आकर ज्ञापन क0-342/अति० तह०/2023 भिलाई नगर दिनांक 21.03.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार खसरा न0 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर जोन कमांक 2 वार्ड न0 14 बाबादीप सिंह नगर से संबंचित जमीन को आवेदक मुकेश बावने को अनावेदक एन. धन राजु आत्मज एन. नारायण के द्वारा विक्रय किया गया एवं एन. धन राजु को उक्त जमीन अरविन्द भाई के द्वारा विक्रय किया गया है।


उक्त भूमि अभिलेखा अनुसार ग्राम छावनी स्थित भूमि खसरा न. 01 व 02 है जो उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है कि रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप010-61/2023 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, सत्यप्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में बाना वैशाली नगर के अपराध कं. 61/2023 पारा 420, 34 भादवि के विवेचना क्रम में दिनांक 18.07.20217 को हरिश चंद राठौर द्वारा खसरा क्रं. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का छदम आदमी अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम डोंगरे पिता भैया लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को खड़ा कर फर्जी पहचानकर्ता गवाह तिलकचंद गौडाने पिता स्व. श्रीराम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो.नं. 9171842310 व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मीनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो.नं. 8234008198 को खड़ा कर स्वयं के नाम पर पावर आफै अदर्नि लिया जिसमें पुरुषोत्तम (छदम व्यक्ति अरविन्द भाई) का फर्जी ड्रायविंग लायसेंस जिसका नं. सी.जी.07/19980001230 दुर्गा कम्प्युटर मालवीय रोड से संतोष साहू को जरिए वॉटसअप के भेज कर बनवाया।

जो लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर आर.टी.ओ. साईट पर दिखता है। बनाकर पॉवर ऑफ अटर्नि में लगाया। इस तरह फुट रचना कर हरिश राठौर द्वारा पॉवर ऑफ अटर्नि तैयार कर ऋण पुस्तिका हेमंत सोनवानी से 5000 रु. में प्राप्त किया। प्रकरण में एन चनराजू तथा संतोष नाथ उर्फ जलांबर द्वारा हरिश से सम्पर्क कर उक्त दस्तावेजो के आधार पर स्वयं के नाम पर 10-10 लाख रु. में दिनांक 20.07.2017 को रजिस्ट्री कराया।

जिसकी किमत प्रत्येक 10-10 लाख रू. लेख किया गया। जिसमें से 5-5 लाख रू. नगद भूस्वामी द्वारा 2011 से किस्तों में प्रप्त करना लेख किया गया है। बकाया राशि 5 लाख रू. एचडीएफसी बैंक भिलाई तथा चिखली से संतोष नाथ द्वारा चेक कं. 000031 दिनांक 20.07.2017, एन बनराजू द्वारा 000065 दिनांक 20.07.2017 को देना लेख किया है। जबकि एन बनराजू द्वारा मूल स्वामी अरविन्द भाई के खाते की जानकारी रजिस्ट्री में लेख नहीं की गयी है और न ही अब तब की विवेचना में किसी के अरविन्द या पुरुषोत्तम के खाते में भुमि के संबंध में पैसा देने संबंधी कोई प्रवृष्टि प्रस्तुत की है। मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीयान

1. अरविंद भाई उर्फ पुरुषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली बाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. छदम व्यक्ति अरविन्द की जगह पावर आफ अटर्नि देने हेतू उप पंजीयक के सामने खडे होकर कुट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करना तथा स्वयं को अरविन्द भाई होना बताया। धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी का आरोपी पाया गया।


2. पावर ऑफ अटर्नि गवाहन 1. तिलकचंद गौडाने पिता स्व. श्रीराम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मौ.नं. 9171842310 व

2. खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मीनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो. नं. 8234008198 द्वारा यह जानते हुए भी पुरुषोत्तम अरविन्द भाई नहीं है बतौर गवाह उप पंजीयक कार्यालय में पहचान गवाह के रूप में किया गया। धारा 120 बी का आरोपी पाया गया।

3. हरिशचन्द राठौर पिता पुनीराम राठौर उम्र 48 साल पता सेक्टर 02 सडक नं. 03 क्वाटर नं. 8/बी थाना मिलाई भट्ठी जिला दुर्ग मो.नं. 9584944568, 8319952301 द्वारा फर्जी तरीके से यह जानते हुए भी पुरुषोत्तम अरविन्द भाई नहीं है। अरविन्द भाई की नाम की जमीन खसरा क्रं. क्रं. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07 0.09 हेक्टयर का पावर ऑफ अटर्नि पुरुषोत्तम को अरविन्द भाई के जगह खडा कर फर्जी लायसेंस संतोष से तैयार कराकर पावर अफ अटर्नि बनाया तथा 50000 रु. प्राप्त कर एन धनराजू तथा संतोष नाथ के बोलने पर उनको रजिस्ट्री किया। प्राप्त 50000 रु. में से पुरूषोत्तम, तिलकचंद गोंडाने व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे को कुल 10000 रु. देना बताता है। बारा 420,467,468,471,120 बी का आरोपी पाया गया।

4. संतोष कुमार साहू पिता रामबरण साहू उम्र 46 साल पता मकान नं. 211 सडक नं. 05 वार्ड नं. 23 दीपक नगर मालवीय चौक के पास दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग मो. नं. 7803079787 के द्वारा फर्जी लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर एडिड कर अरविन्द भाई के नाम पर पुरुषोत्तम का लायसेंस फर्जी तैयार किया। जो उसके मालिक दीपक मानिकपुरी के कहने पर करना बताता है। इसके अलावा कई लोगो के आधार का लायसेंस फर्जी तैयार किये गये है। जिसके एवज में 200 रू. प्राप्त किये। हरिश राठौर से अकाउंट में पैसा लिया गया है।

धारा 420, 467, 468, 471,120 बी का आरोपी पाया गया। 5. दीपक उर्फ दीपू मानिकपुरी पिता जागेश्वर वास उम्र 39 साल पत्ता राम मैरिज हाल के पीछे उरला थाना मोहननगर जिला दुर्ग मो.नं. 7000643848 जो दुर्गा कम्प्युब्र के मालिक है जिसके कहने पर संतोष द्वारा फर्जी आधार कार्ड तथा लायसेंस 200 रु. में बनता था। हरिश राठौर से एकाउंट में पैसा लिया गया है। बारा 120बी का आरोपी पाया गया।

6. हेमन्त सोनवानी पिता राजेन्द्र सोनवानी उम्र 63 साल साकिन एम. डी. 345 बौरसी थाना पवनाभपुर जिला दुर्ग मो.नं. 9826113654 जो फर्जी ऋणपुरिका हरिश राठौर को टीकाराम मोहबे उर्फ भाउ से मांगवा कर शील संजय शर्मा द्वारा लगायी गधी सील रिकवरी शेष है।

7. वैकाराम महोबे उर्फ भाउ पिता स्व सोवीन्द राम उम्र 64 साल साकिन जंयति नगर बान मंडी के पीछे दुर्ग मो.नं. 9340522543 बरा राजनांदगांव के पास डोगरगांव के कोटवार से फर्जी ऋण पुस्तिका मंगवायी गयी जिसे हेमन्त सोनवानी को दिया।

8. संजय शर्मा पिता स्व. कन्हैया प्रसाद उम्र 45 साल साकिन मठपारा चंडी मंदिर के पास थाना दुर्ग जिला दुर्ग मो.नं. 9111263690 द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका में शील लगया गया है जो फर्जी शील बनाकर अपने पास रखा है।

9. कोटवार रांजनांदगाव का पता तलाश जारी है। टीम रवाना किया गया है।

10. आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलार्थर का पता तलाश जारी है।

11. आरोपी एन. धनराजू अग्रिम जमानत पर है। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।