श्रृंखला यादव हत्याकांड में न्यायालय का आया फैसला....आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

भिलाई. मैत्री कुंज रिसाली में 30 जून 2019 को भरी दुपहरी में कोचिंग जा रही बालिका श्रृंखला यादव की हत्या कर दी गई थी आरोपी घटना के समय नाबालिक था पुलिस ने मामले की विवेचना कर मामला न्यायालय में पेश किया हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और ₹1000 अर्थ दंडित किया है न्यायालय के फैसले से श्रृंखला यादव के परिवार ने कहा कि देर है अंधेर नहीं है हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और फैसले से संतुष्ट हैं इस हत्याकांड का पूरी विवेचना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडेय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित कुमार झा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर अजीत कुमार यादव के दिशा निर्देश पर नेवई के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव तिवारी ने की थी आरोपी का उसे समय डीएनए टेस्ट भी किया गया था।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 143/2019 धारा 302, 201 भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचक द्वारा विवेचना के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अच्छे स्तर की विवेचना करते हुए तत्कालीन आरोपी विधि के विरूद्ध संघर्षरत् बालक को पर्याप्त साक्ष्य मिलने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर विशेष गृह पुलगांव भेजा गया था।
प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) दुर्ग छत्तीसगढ़ के द्वारा वर्तमान में बालिग हो चुके आरोपी ईशांत ठाकुर पिता अशोक ठाकुर उम्र 22 वर्ष निवासी 186/ई रिसाली सेक्टर भिलाई स्थायी पता ग्राम थनौद पोस्ट बी. जामगांव जिला बालोद छत्तीसगढ़ को प्रकरण में दोषी पाते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।