मतदान के लिए 12 प्रकार के पहचान पत्र मान्य रहेंगे, जारी कर दिए हैं निर्देश

आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 प्रकार के पहचान पत्र मान्य किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। हर मतदाता से मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने की अपील की गई है। वोटर सूची में नाम होने पर यदि मतदाता परिचय पत्र न हो, तो भी मतदाता मतदान कर सकेगा।
बशर्ते उसके पास आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड मान्य किए गए हैं। इसके अलावा प्रवासी निर्वाचकों को पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी।