सड़क हादसे के घायलों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा

केंद्र सरकार की नई योजना लागू, NHAI करेगा भुगतान; इलाज राशि बढ़ाकर ₹2 लाख करने पर विचार

सड़क हादसे के घायलों को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा

देशभर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अब प्राथमिक इलाज के लिए अस्पतालों में पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था सभी सड़कों पर हुए हादसों पर लागू होगी। सरकार इस सीमा को ₹2 लाख तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

नई दिल्ली (A)। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए देशभर में एक समान कैशलेस इलाज योजना लागू करने की घोषणा की। योजना के तहत किसी भी सड़क पर, चाहे वह राज्यीय हो या राष्ट्रीय, दुर्घटना होने पर घायलों का ₹1.5 लाख तक इलाज मुफ्त और कैशलेस होगा। इसके लिए अस्पताल को पैसा मरीज से नहीं बल्कि सीधे NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) से मिलेगा।

गोल्डन ऑवर का होगा बेहतर उपयोग:
सरकार का उद्देश्य दुर्घटना के पहले घंटे यानी 'गोल्डन ऑवर' के भीतर समय पर इलाज देकर जान बचाना है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है, जिनमें से 30-40% की मौत इलाज में देरी के कारण होती है।

अगला कदम ₹2 लाख तक बढ़ाने का:
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख तक करने की योजना भी बना रही है, ताकि गंभीर रूप से घायल लोगों को भी इलाज में राहत मिल सके।

यदि खर्च ज्यादा हुआ तो?
योजना के तहत ₹1.5 लाख तक का खर्च कैशलेस होगा। यदि इलाज की लागत इससे अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि मरीज या उनके परिजन को देनी होगी। अस्पताल को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रेफर किए गए मरीज को दूसरे अस्पताल में तुरंत दाखिला मिल जाए।