पंजीयन के बाद दो साल के भीतर नवीनीकरण कराना भूले, 57 हजार बेरोजगारों का नाम कटा
नियमानुसार पंजीयन के बाद युवाओं को हर दूसरे साल में नवीनीकरण कराना होता है। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने वर्ष 2021 जनवरी में पंजीयन कराया है तो उसे वर्ष 2023 जनवरी में पंजीयन कराना था। दो महीने मिली छूट के अनुसार उन्हें मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से पंजीयन करा लेना था, लेकिन उन्होंने मिले मौके का लाभ नहीं उठाया।

दुर्ग। जिला रोजगार और प्रशिक्षण केंद्र में फरवरी में 2023 में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1.43 लाख के करीब थी। इनमें से अधिकांश बेरोजगार युवाओं ने पंजीयन के बाद नवीनीकरण नहीं कराया। उन्हें नवीनीकरण के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था, उसका वह लाभ नहीं उठा सके।
इसकी वजह से उनका पंजीयन निरस्त हो गया है। इसकी वजह अप्रैल में जिले में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में काफी गिरावट आई है। इन दिनों 86024 हो गई है। इस तरह जिले में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 56,976 घट गई है।
नियमानुसार पंजीयन के बाद युवाओं को हर दूसरे साल में नवीनीकरण कराना होता है। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने वर्ष 2021 जनवरी में पंजीयन कराया है तो उसे वर्ष 2023 जनवरी में पंजीयन कराना था। दो महीने मिली छूट के अनुसार उन्हें मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से पंजीयन करा लेना था, लेकिन उन्होंने मिले मौके का लाभ नहीं उठाया।
बजट में बेरोजगारी भत्ता की घोषणा होने के बाद वह पुन: रोजगार दफ्तर आ रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनकी पंजीयन निरस्त हो गया है। इसकी वजह से उन्हें बेरोजगारी भत्ता से वंचित होना पड़ सकता है।
बेरोजगारी भत्ता के लिए जिले के 40 फीसदी आवेदनकर्ता के अपात्र होने की संभावना
बेरोजगारी भत्ता के लिए बनाए गए नियम और शर्तों के अनुसार दो साल पहले का पंजीयन अनिवार्य है। इसकी वजह से करीब 40 फीसदी आवेदन कर्ता अपात्र हो सकते हैं। जिले में अभी तक 9393 लोगों ने बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें से 5784 लोगों का आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है। अन्य युवा बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने से वंचित होने वाले आवेदकों को इस बात का सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने तय तारीख पर अपने पंजीयन का नवीनीकरण क्यों नहीं कराया। किसी आवेदक का पंजीयन वर्ष 2021 में खत्म हो चुका है और किसी का वर्ष 2022 में। उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इस लापरवाही से बेरोजगारी भत्ता का लाभ नहीं मिलेगा।
रोजगार पंजीयन करवाने के लिए ऐसा है नियम
उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए । कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीकृत हों या रोजगार पंजीयन दो साल पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्रोत न हो, परिवार की कुल आय 2 लाख 50 हजार सालाना हो। इससे अधिक नहीं चलेगा। परिवार का मतलब पति, पत्नी या माता-पिता से है।
परिवार में किसी एक को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा तो अपात्र माना जाएगा
एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, किसी परिवार में अगर एक शख्स को भत्ता मिल रहा है तो दूसरा अपात्र हो जाएगा। परिवार में अगर किसी की ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी छोड़कर इसके अलावा अन्य स्तर पर सरकारी नौकरी है तो भत्ता नहीं मिलेगा। किसी आवेदक को स्वरोजगार, सरकारी या प्राइवेट नौकरी का ऑफर है और आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो उसे भत्ता नहीं मिलेगा। पूर्व, वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, पूर्व या वर्तमान विधायक, निगम के पूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा। पेंशन भोगी जो 10 हजार या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन हासिल करते हैं उसके परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भर चुके परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा ।