SC में भूपेश बघेल की याचिका निराकृत, अब हाईकोर्ट का रास्ता खुला
PMLA की धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई, बिना नोटिस व जांच कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं पूर्व CM

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA) की धाराओं को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को अदालत ने निराकृत कर दिया। अब वे बिना जांच और नोटिस के कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।
रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बघेल ने PMLA की धारा 50, 45 और 60 को चुनौती देते हुए कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बिना जांच और नोटिस के, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।
सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची की डबल बेंच में हुई, जिसमें अदालत ने विजय मदन लाल चौधरी केस के फैसले का हवाला देते हुए याचिका को निराकृत कर दिया।
अब भूपेश बघेल इस मुद्दे को हाईकोर्ट में ले जा सकते हैं, जहां वे बिना जांच और नोटिस के की जाने वाली कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उचित आदेश की मांग कर सकते हैं।