छत्तीसगढ़ में BH सीरीज में होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन:परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश,....

छत्तीसगढ़ में BH सीरीज में होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन:परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश,....

छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके तहत BH सीरीज के साथ गाड़ियों के नंबर का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसी गाड़ियाें के नंबर प्लेट पर CG की जगह BH लिखा हाेगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया था। नियम के अनुसार भारत सरकार की ओर से लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा।

   अधिकारी ने बताया कि ये नियम सभी के लिए लागू नहीं होगा। सामान्य रूप से जैसे गाड़ियों का CG सीरीज में रजिस्ट्रेशन होता था वो जारी रहेगा। ये सिर्फ सेंट्रल डिपार्टमेंट, और ऐसे प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए है जिनका 4 राज्यों में आना-जाना हो, ट्रांसफर होता रहता हो। BH सीरीज के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन ही मान्य होंगी उन्हीं के तहत ये रजिस्ट्रेशन होगा 

BH सीरीज नंबर प्लेट को तीन अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है. इसमें 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट लेने के लिए वाहन की कीमत का 8 प्रतिशत फीस देनी होगी। इसके बाद 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले वाहन के लिए 10 प्रतिशत तक चार्ज देना होगा। अगर वाहन की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा है, तो मालिक को बीएच सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए वाहन की कीमत का 12 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। फीस की दर प्रदेश और भारत सरकार के नियमों के बदलाव पर निर्भर है।