प्री-SIR से छूटा नाम खोजेगा निर्वाचन विभाग, छत्तीसगढ़ में नए वोटरों के लिए भी खुलेंगे रास्ते

BLO करेंगे पुराने और मौजूदा रिकॉर्ड का मिलान; घर-घर सत्यापन के बाद पात्र लोगों का नाम फॉर्म-6 से जोड़ा जाएगा

प्री-SIR से छूटा नाम खोजेगा निर्वाचन विभाग, छत्तीसगढ़ में नए वोटरों के लिए भी खुलेंगे रास्ते

छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से छूटे पात्र लोगों को जोड़ने और नए मतदाताओं का पंजीयन करने के लिए निर्वाचन विभाग अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी प्री-SIR सूची और मौजूदा मतदाता सूची का मिलान करेंगे। जिन लोगों का नाम पहले दर्ज था, लेकिन वर्तमान सूची से गायब है, उनका घर-घर सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं की भी पहचान कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद अब छूटे हुए पात्र मतदाताओं और नए वोटरों को सूची में शामिल करने की कवायद शुरू होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

निर्देश के तहत BLO अपने क्षेत्र की वर्तमान मतदाता सूची को प्री-SIR सूची से मिलाएंगे। रिकॉर्ड की तुलना के दौरान ऐसे नाम सामने आने पर, जो पहले मतदाता सूची में दर्ज थे लेकिन अब मौजूद नहीं हैं, संबंधित मतदाता के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। BLO घर जाकर यह सत्यापित करेंगे कि संबंधित व्यक्ति वर्तमान में पात्र है या नहीं।

पात्र पाए जाने पर मतदाता का नाम फॉर्म-6 के जरिए सूची में दोबारा दर्ज कराया जाएगा। आयोग ने इस काम के लिए BLO को हर सप्ताह 20 से 25 ऐसे मतदाताओं तक पहुंचने और लगभग एक महीने में प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य दिया है।

पहली बार मतदान करने वालों का भी पंजीयन

अभियान सिर्फ पुराने मतदाताओं के छूटे नामों तक सीमित नहीं रहेगा। घर-घर सत्यापन के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उन युवाओं की भी पहचान की जाएगी, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है।

पहली बार मतदान करने वाले पात्र युवाओं से फॉर्म-6 भरवाकर उनका पंजीयन कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता पंजीकरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पात्र नागरिक निर्धारित नियमों के तहत किसी भी समय अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

BLA के साथ साझा होगी सूची

BLO द्वारा तैयार की जाने वाली बूथवार सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ भी साझा की जाएगी। नाम जोड़ने के लिए प्राप्त फॉर्म-6 और सत्यापन रिपोर्ट संबंधित ERO को भेजी जाएगी। ERO नियमानुसार दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

विशेष कैंप लगाकर जोड़े जाएंगे वंचितों के नाम

अभियान के दौरान बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाने की भी योजना है। रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों, बेघर लोगों और अन्य वंचित वर्गों तक पहुंचकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों के माध्यम से अभियान का प्रचार किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे।