ईडब्ल्यूएस की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया, निगम ने गिराई बाउंड्री वॉल

भिलाई के राधिका नगर में निगम की सख्त कार्रवाई, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृत जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया

भिलाई के वार्ड क्रमांक 7, मैत्री विहार कॉलोनी में स्थित नजूल और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित भूमि पर हुए अवैध निर्माण को नगर निगम ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त करा लिया है। वर्षों से इस जमीन पर भू-माफिया की नजर थी और दोबारा कब्जा किए जाने की कोशिश को निगम ने समय रहते विफल कर दिया।

भिलाई। भिलाई नगर निगम की जोन 1 राजस्व टीम ने मंगलवार को वार्ड क्र. 7 के राधिका नगर, मैत्री विहार कॉलोनी में स्थित ईडब्ल्यूएस और नजूल जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। सहायक राजस्व अधिकारी अजय शुक्ला के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में मौके पर निर्मित बाउंड्री वॉल को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि कार्रवाई के दौरान किसी भी कथित मालिक ने सामने आकर ज़मीन पर अधिकार नहीं जताया। यह जमीन पहले भी भू-माफिया और जमीन दलालों द्वारा अवैध कब्जे की कोशिशों का केंद्र रही है।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा इस ज़मीन को स्वीकृति दी जा चुकी है, और निगम की योजना के अनुसार यहां ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए मकान बनाए जाने प्रस्तावित हैं। नगर निगम द्वारा एक वर्ष पूर्व भी इसी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया था, लेकिन हाल ही में दोबारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी।

इस संबंध में स्थानीय पार्षद आदित्य सिंह और युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सेन द्वारा नगर निगम को शिकायत दी गई थी। मामला नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए भू-स्वामी विहीन कब्जे को हटाया गया।

जानकारी के अनुसार, यह ज़मीन दीक्षित कॉलोनी के गांधीनगर इलाके में स्थित है, जहां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है। पहले यहां वृक्षारोपण भी किया गया था। कुछ लोगों ने कथित रूप से अन्य खसरा नंबरों का उपयोग कर गलत दावे के साथ कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसे राजस्व विभाग के पटवारी द्वारा सीमांकन कर पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया गया।

इस अवसर पर महापौर परिषद सदस्य आदित्य सिंह एवं जोन-1 राजस्व टीम के सदस्य मौके पर मौजूद रहे। निगम ने स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए स्वीकृत इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।