जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं, जारी होगा नोटिस, फिर…
छत्तीसगढ़ में जारी प्रक्रिया के बीच 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने वाले 1 लाख 94 हजार से अधिक मतदाताओं को अब नोटिस जारी किया जाएगा..
जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम नहीं है, या फार्म भरने के दौरान वह अपने माता-पिता की वोटर आईडी से संबंधित जानकारी जमा नहीं कर पाए हैंं, ऐसे 1 लाख 94 हजार से अधिक मतदाताओं को अब नोटिस जारी किया जाएगा। इन सभी मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखा गया है। मतदाता को वर्ष 2003 में स्थानीय विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने से संबंधित प्रमाण दस्तावेज पेश करना होगा। प्रमाणिक दस्तावेज या जानकारी जमा नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का भी खतरा है। वर्तमान में सी कैटेगरी के अलावा सभी मतदाताओं के फार्म की दोबारा जांच की जा रही है। जिनकी जानकारी अधूरी है उनसे संपर्क कर फार्म को पूरा करा किया जा रहा है।
जानिए, किस कैटेगरी में कितने मतदाता
एसआईआर के दौरान मतदाताओं को ए, बी और सी कैटेगरी में रखा गया है। इसमें ए कैटेगरी में 4.60 लाख मतदाताओं को रखा गया है। इसमें वे मतदाता हैं, जिनकी गणना प्रपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है और सारे दस्तावेज पूर्ण है। वहीं बी कैटेगरी में 7.37 लाख मतदाताओं को रखा गया है। इन मतदाताओं के गणना प्रपत्र सही मिले हैं. लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जानकारी की जांच की जानी है। वहीं 1.94 लाख मतदाता सी कैटेगरी में रखे गए हैं। बाकि अन्य मतदाताओं के फार्म की जांच की जा रही है। इसके बाद 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मैसेज से भी संपर्क
जिन मतदाताओं की जानकारी अधूरी है, जो दस्तावेज नहीं जमा कर पाए हैं ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस तो जारी किया ही जाएगा। साथ ही फार्म में डाले गए नंबर में संपर्क कर उन्हें मैसेज भी भेजा जाएगा, जिससे किसी भी तरह से कोई भी मतदाता छूट ना जाए। मतदाताओं को मैसेज के माध्यम से भी दस्तावेज जमा करने संबंधी जानकारी दी जाएगी।
इन मतदाताओं को जन्मतिथि-स्थान प्रमाण पत्र देना होगा
निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कार्य के दौरान गणना प्रपत्र भरने के बाद सी कैटेगरी में आए मतदाताओं को प्रमाणित दस्तावेज पेश करने के लिए भारत में जन्म से संबंधित तीन कैटेगरी में बांटा गया है। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहली कैटेगरी में अगर मतदाता 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लिया है तो उसे स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान से संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज पेश करना होगा। इसी प्रकार 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाता को अपना और माता-पिता के जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाता को अपना और उनके माता-पिता के जन्म स्थान संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
जानिए, कब से कब तक एसआईआर की प्रक्रिया
गणना प्रपत्र भरने के तिथि- 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक
मतदाता सूची का प्रकाशन- 23 दिसंबर 2025
दावा आपत्ति करने की अवधि- 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026
सुनवाई और सत्यापन- 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 21 फरवरी 2026
जिले में 100 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन
विधानसभा क्षेत्र - फार्म वितरण - डिजिटलाइजेशन
धरसीवा - 250611 - 250611
रायपुर ग्रामीण - 379270 - 379270
रायपुर पश्चिम - 306916 - 306916
रायपुर उत्तर - 255454 - 255454
रायपुर दक्षिण - 278163 - 278163
आरंग - 249024 - 249024
अभनपुर - 223085 - 223085
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