छह प्रदेशों में SIR की डेडलाइन बढ़ी: अब UP में 26 और MP–CG में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे
चुनाव आयोग ने जारी की संशोधित समय-सारणी; गोवा, पुडुचेरी, राजस्थान और WB में 16 दिसंबर को जारी होगा ड्राफ्ट रोल, UP को सबसे ज़्यादा समय मिला
वोटर वेरिफिकेशन के तहत चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की समयसीमा चुनाव आयोग ने एक बार फिर बढ़ा दी है। अब छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म भरने के लिए नई अंतिम तिथियां तय की गई हैं। आयोग का कहना है कि राज्यों की मांग और प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
नई दिल्ली (ए) | चुनाव आयोग ने गुरुवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के कार्यक्रम में बड़ा संशोधन करते हुए छह प्रदेशों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मतदाता अपने सुधार संबंधी फॉर्म 18 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में यह समयसीमा 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गुजरात और तमिलनाडु के लिए नई अंतिम तिथि 14 दिसंबर तय की गई है।
पहले इन सभी राज्यों में SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर थी।
कुछ राज्यों में समयसीमा यथावत, 16 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट सूची
आयोग ने स्पष्ट किया कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में तय समयसीमा गुरुवार को ही समाप्त हो रही है। इन राज्यों का ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित कर दिया जाएगा। केरल में इससे पहले ही अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई थी और यहां ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी होगी।
30 नवंबर को भी बढ़ाई गई थी SIR की डेडलाइन
इससे पहले आयोग ने 30 नवंबर को SIR की समयसीमा में एक सप्ताह का विस्तार किया था। आयोग ने उस दौरान यह भी घोषणा की थी कि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को सार्वजनिक की जाएगी।
वोटर एन्यूमरेशन यानी सत्यापन प्रक्रिया अब 11 दिसंबर तक चलेगी, जो पहले 4 दिसंबर तक निर्धारित थी। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन अब नई तारीख 16 दिसंबर तय की गई है।
बीएलए को मिलेगा मृत और अनुपस्थित मतदाताओं का रिकॉर्ड
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को यह भी आदेश दिया कि SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल एजेंटों (BLA) को ड्राफ्ट सूची से पहले मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची उपलब्ध कराई जाएगी। सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बूथ-वार यह सूची तैयार कर एजेंटों तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह वे नाम हैं जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तीन बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। बिहार में पिछले SIR अभियान के दौरान भी इसी पद्धति को अपनाया गया था।
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