भिलाई नगर निगम का सहायक राजस्व निरीक्षक सस्पेंड:हाईकोर्ट में लंबित था मामला, 8 महीने से पेश नहीं कर रहे थे क्लोजर रिपोर्ट

भिलाई नगर निगम के कमिश्नर रोहित व्यास ने सहायक राजस्व निरीक्षक दिलीप हुमने को सस्पेंड कर दिया है। कमिश्नर ने दिलीप हुमने को एक प्रकरण की क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी वो पिछले 8 महीने से रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे थे। मामले के निराकरण में देरी होने पर कमिश्नर ने ये कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक भिलाई निवासी हरेंद्र सिंह को दक्षिण गंगोत्री सुपेला के ब्लॉक-3 का प्लॉट-20 साडा भिलाई ने आवंटित किया था। हरेंद्र सिंह ने तत्कालीन साडा के समय लीज डीड का पंजीयन नहीं कराया था। इसके बाद 13 अक्टूबर 2020 को निगम के प्लॉट आवंटन का आवेदन पत्र पेश किया, लेकिन निगम अधिनियम प्रभावशील होने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ।
पंजीयन नहीं होने से आवेदक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने 9 मई 2022 को आदेश पारित कर 2 महीने के भीतर निराकरण के निर्देश दिए थे। लेकिन सहायक राजस्व निरीक्षक दिलीप हुमने ने फाइल की क्लोजर रिपोर्ट समय पर पेश नहीं की।
8 महीने से पेश नहीं की थी क्लोजर रिपोर्ट
दिलीप हुमने के पास 24 जनवरी 2023 से संबंधित मामले की फाइल थी। इस फाइल को उन्होंने अपने पास रोककर रखा और 22 सितंबर 2023 को पेश किया। इसमें 8 महीने की देरी के चलते हाईकोर्ट के आदेश का पालन समय पर नहीं हो पाया। इसी लापरवाही के चलते कमिश्नर ने दिलीप हुमने को सस्पेंड कर मुख्यालय स्टेनो टू आयुक्त कक्ष में अटैच किया है।