अब जेल से नहीं चलेगी सरकार, PM-CM, मंत्री वाले बिल में क्या खास...

नई दिल्ली (ए)। संसद के मानसून सत्र में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहलोकसभा में तीन अहम बिल पेश करने जा रहे हैं. इनमें से एक विधेयक पर सबकी नजरें टिकीं और हों भी क्यों न… इस बिल में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटना पड़ेगा. ये प्रस्तावित कानून केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर ही नहीं, बल्कि केंद्र के मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा.
सरकार बुधवार को लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश (संशोधन) विधेयक पेश करने वाली है. इन बिलों को पेश करने के बाद संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने पर भी विचार किया जाएगा.
संविधान संशोधन विधेयक में धारा 75 में नया क्लॉज़ 5(ए) जोड़ने का प्रस्ताव है. इसके अनुसार यदि कोई मंत्री 30 दिन लगातार गिरफ्तार रहकर हिरासत में रहता है और उस पर ऐसा आरोप है जिसमें पांच साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन उसे पद से हटा देंगे. अगर प्रधानमंत्री 31वें दिन तक यह सलाह नहीं देते तो भी वह मंत्री अपने आप पद से मुक्त हो जाएगा.