ब्रेकिंग न्यूज : एनएचएम कर्मचारियों पर सख्ती: अनुपस्थित दिनों का वेतन रोका जाएगा, कार्रवाई की चेतावनी
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जारी किए निर्देश, लगातार गैरहाजिर रहने वालों को कारण बताओ नोटिस; सेवा से हटाने तक की हो सकती है कार्रवाई
छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती दिखाई है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों पर “काम नहीं तो वेतन नहीं” का सिद्धांत लागू होगा। इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने और राज्य कार्यालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में लगातार अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि अनुपस्थिति की अवधि में “नो वर्क, नो पे” (काम नहीं तो वेतन नहीं) का नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस माह में अनुपस्थित पाए गए एनएचएम कर्मचारियों के वेतन का आहरण न किया जाए। साथ ही 18 अगस्त 2025 से अब तक गैरहाजिर रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी तत्काल राज्य कार्यालय को भेजी जाए।
विभाग ने यह भी कहा है कि अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और स्पष्ट चेतावनी दी जाए कि यदि वे कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सेवा से पृथक करने तक की कार्यवाही शामिल हो सकती है।
गौरतलब है कि एनएचएम द्वारा पहले भी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों में अधिकारी-कर्मचारी लगातार अनुपस्थित रहे। शासन ने इसे “लोकहित के विरुद्ध और पूर्णतः अनुचित” बताते हुए आदेश को तत्काल लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
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