रिसाली में मकान बनाने का रास्ता साफ, 18 से अधिक खसरों में मिलेगी भवन अनुज्ञा

रिसाली में मकान बनाने का रास्ता साफ, 18 से अधिक खसरों में मिलेगी भवन अनुज्ञा
  • महापौर परिषद की बैठक में विकास शुल्क का अनुमोदन
  • अवधपुरी, सरस्वती कुंज, व्हीआईपी नगर समेत कई क्षेत्रों को बड़ी राहत
  • पहले से बने मकानों का भी होगा नियमितीकरण
  • शौचालयों की सफाई पर लापरवाह एजेंसी को अंतिम नोटिस

रिसाली | लंबे समय से भवन अनुज्ञा के लिए चक्कर काट रहे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। महापौर परिषद ने सोमवार को हुई बैठक में 18 से अधिक खसरों पर मकान निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। विकास शुल्क जमा करने के बाद अब मकान निर्माण के लिए वैध अनुज्ञा मिल सकेगी। यह निर्णय उन अवैध कॉलोनियों के लिए भी राहत लेकर आया है, जहां अब तक भूमि विवादों के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था।

रिसाली नगर निगम क्षेत्र के अवधपुरी, सरस्वती कुंज और व्हीआईपी नगर में रहवासी अब विधिवत भवन अनुज्ञा लेकर मकान निर्माण कर सकेंगे। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में हुई महापौर परिषद की बैठक में विकास शुल्क निर्धारण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन क्षेत्रों को अब तक अवैध कॉलोनी की श्रेणी में गिना जाता था, जहां जमीन खरीदी-बिक्री तो हो रही थी लेकिन निर्माण अनुमति नहीं मिल रही थी। अब निगम प्रशासन ने 18 खसरा नंबरों को विकास एवं समझौता शुल्क लेकर भवन अनुमति के लिए खोल दिया है।

कहां कितना शुल्क?
विकास शुल्क ₹200 से ₹236.78 प्रति वर्गफुट के बीच निर्धारित किया गया है।
उदाहरण के लिए:

  • व्हीआईपी नगर: ₹211.76/वर्गफुट
  • सरस्वती कुंज (पूर्व): ₹216.09 – ₹225.48/वर्गफुट
  • अवधपुरी: ₹215.58 – ₹236.78/वर्गफुट

 पहले से बने मकान होंगे नियमित- इन क्षेत्रों में पहले से बने मकानों को भी वैधता प्रदान की जाएगी। संबंधित नागरिक विकास शुल्क और समझौता शुल्क जमा कर भवन अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं।

महापौर शशि सिन्हा ने नगर निगम क्षेत्र के 29 सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। परिषद के सदस्यों ने एजेंसी की लापरवाही पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए निर्णय लिया कि यदि सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित एजेंसी को अंतिम चेतावनी दी जाएगी।